सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया है.
यह कमेटी उन उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार करेगी जो टीचर एलिजबिलटी टेस्ट (TET) के आधार पर नियुक्ति लेना चाहते हैं.
जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को शिक्षकों की भर्ती के संबंध में तीन सप्ताह के अंदर पैनल गठित करने के लिए कहा है.
कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या टीचर्स की भर्ती के लिए टीईटी में हासिल किए गए नंबरों को मानक बनाया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कुल खाली पदों की जानकारी देने का भी आदेश दिया है.