सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल को पीजी मेडिकल कोर्सेस में 4 जून 2019 तक हर हाल में एडमिशन प्रक्रिया खत्म करने का आदेश दिया है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने राज्य सरकार को 30 मई के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है.
अवकाश पीठ ने MCET को 4 जून तक काउंसलिंग और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश देने के साथ ही कहा कि दाखिला प्रक्रिया पूरा करने में असफल रहने पर गंभीर विचार किया जाएगा.
इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल कोर्सेज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 10% कोटा से दाखिले संबंधित आदेश सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि EWS कोटा प्रावधान, पीजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आया है इसलिए महाराष्ट्र में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CET सेल ने EWS कोटा के तहत पीजी मेडिकल में एडमिशन पाने वाले अभ्यर्थियों का दाखिला रद्द कर गुरुवार को नई मेरिट लिस्ट जारी की है.