सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा है कि वह AIPMT की दोबारा होने वाली परीक्षा 17 अगस्त से पहले करा ले. सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. याद रहे कि पेपर लीक होने की वजह से AIPMT की परीक्षा रद्द कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी याचिका में सीबीएसई ने कहा था कि 4 हफ्तों में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट (AIPMT) दोबारा कराना संभव नहीं है. सीबीएसई ने इसके लिए कोर्ट से तीन महीने का वक्त मांगा था.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए यह याचिका मंजूर कर ली थी.
सीबीएसई ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि बोर्ड को एआईपीएमटी दोबारा कंडक्ट कराने के लिए ज्यादा समय चाहिए. आपको बता दें कि 15 जून को कोर्ट ने सीबीएसई को 4 हफ्ते में दोबारा एआईपीएमटी एग्जाम कराने के निर्देश दिए थे.
कोर्ट ने यह फैसला एग्जाम में की गई अनियमितताओं के कारण दायर की गई याचिकाओं के जवाब में सुनाया था. सीबीएसई ने दोबारा एग्जाम कराए जाने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. इसके बाद, न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.