सुप्रीम कोर्ट ने आज 18 जून को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की मेंस परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ है कि परीक्षा अब 18 जून को ही होगी. वहीं इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मेंस परीक्षा की आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया है.
बता दें, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील को स्वीकार कर लिया गया है. इसी के साथ पीठ ने उन छात्रों की अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें मेंस परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी और कहा गया था कि यूपीपीएससी ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया.
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पीठ ने कहा, ‘‘हम यूपीपीएससी की अपील को मंजूर करते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हैं. आपको बता दें, यूपीपीएससी प्रिलिमिनरी परीक्षा 2017 में हुई थी. मेंस परीक्षा की तारीख पहले 18 मई थी लेकिन आंसर शीट के पुनर्मूल्यांकन के हाई कोर्ट के आदेश की वजह से परीक्षा 18 जून के लिए फिर से आयोजित होगी.
Supreme Court refuses to stay the Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) Mains Examination 2018, to be conducted on June 18.
— ANI (@ANI) June 14, 2018
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जानें क्या था मामला
छात्रों की प्रिलिमिनरी परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आरोपों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिये थे. जिसके खिलाफ यूपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया.