scorecardresearch
 

चुनाव आयोग और डीयू को स्मृति ईरानी के शैक्षणिक दस्तावेज पेश करने के मिले आदेश

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे स्मृति के शैक्षणिक दस्तावेज अदालत में पेश करें.

Advertisement
X
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे स्मृति के शैक्षणिक दस्तावेज अदालत में पेश करें.

Advertisement

HRD मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत
दरअसल एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने शिकायतकर्ता की वह अर्जी मंजूर कर ली, जिसमें चुनाव आयोग और डीयू के अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि, वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करें.

अदालत ने दिए क्या आदेश?
शिकायतकर्ता अहमर खान की शिकायत पर अदालत ने कहा कि, अर्जी में जिन आधारों का जिक्र किया गया है, उनके मद्देनजर चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को दस्तावेज पेश करने के निर्देश देने की अर्जी मंजूर की जाती है. बहरहाल, अदालत ने अहमर की यह दलील खारिज कर दी, जिसमें सीबीएसई को निर्देश देने की मांग की गई कि, वह स्मृति के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करें.

Advertisement

इस दलील पर अदालत ने कहा कि, 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश सीबीएसई को देने की अर्जी नकारी जाती है. क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई है. अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि समन जारी करने से पहले के प्रमाण पत्रों के परीक्षण के लिए 16 मार्च 2016 की तारीख तय करें.
इनपुट-भाषा

Advertisement
Advertisement