ट्रांसजेंडर बच्चे अब राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं और अन्य छात्रों के साथ मुफ्त में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 'वंचित श्रेणी' से जुड़े बच्चों के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया है. इसके बाद वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (EWS) और वंचित तबके के छात्रों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीटों के तहत दाखिले के हकदार होंगे.
शिक्षा निदेशालय ने कहा, 'बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून, 2009 की धारा 2 की उपधारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को 'ट्रांसजेंडर' बच्चों को 'वंचित तबके से जुड़े बच्चे' की परिभाषा में शामिल करने की बात अधिसूचित करके खुशी हो रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित सभी स्कूलों पर लागू होगा.
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लिंग का पता लगाने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसी के आधार पर स्कूलों में एडमिशन होगा.