विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कहा है कि उसने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने के लिए मान्यता नहीं प्रदान की है.
यूजीसी के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान नीति के तहत स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी उस राज्य से बाहर अपना परिसर या स्टडी सेंटर स्थापित नहीं कर सकते, जहां वे स्थित हैं साथ ही उस स्टेट के अंदर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना स्टडी सेंटर बनाने के लिए यूजीसी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा.
यूजीसी के अनुसार कई यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ओपन एजुकेशन के जरिए शिक्षा प्रदान करने की पेशकश कर रहे हैं जो इस बारे में नीतियों का खुला उल्लंघन है.
ये इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी अपने सेलेबस के बारे में भ्रम पैदा करने वाले विज्ञापन जारी कर रहे हैं जिसमें इनके यूजीसी से मान्यता मिलने की बात कही गई है. आयोग ने इस बारे में सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया और कहा है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को मुख्य परिसर से बाहर अपना स्टडी सेंटर या परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है.
इनपुट: भाषा