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फिर से कराई जा सकती है पीएमटी परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीमकोर्ट ने अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा 2015-16 में हुई गड़बड़ी मामले पर दायर याचि‍का पर सनुवाई करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में हुई गड़बड़ी का पता लगाने में पुलिस सफल नहीं होती है तो परीक्षा फिर से कराई जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा 2015-16 में हुई गड़बड़ी मामले पर दायर याचि‍का पर सनुवाई करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में हुई गड़बड़ी का पता लगाने में पुलिस सफल नहीं होती है तो परीक्षा फिर से कराई जाएगी.

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कोर्ट में यह याचिका स्‍टूडेंट्स और अभिभावकों की ओर से दायर की गई है. इस परीक्षा में छह लाख लोग शामिल हुए थे.

न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने मामले की जांच कर रही हरियाणा पुलिस को इस परीक्षा में इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए हुई गड़बड़ी का पता लगाने का आदेश दिया है.

पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही कि गड़बड़ी का मामला सिर्फ हरियाणा के रोहतक सेंटर से जुड़ा नहीं है. इसमें देश के कई सेंटर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि करीब 700 स्‍टूडेंट्स को देश के कई परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्राॅनिक तरीके से आंसर की उपलब्ध कराई गई थी.

उन्‍होंने कोर्ट को बताया कि कई राज्यों में 72 मोबाइल फोन से आंसर की सप्‍लाई की गईं. ये फोन बिहार, झारखण्ड, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में किये गये थे. न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिये स्थगित कर दी है.

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