दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत यूजीसी की अनुमति के बगैर कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नया पाठ्यक्रम शुरू नहीं कर सकती है. साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी को यूजीसी की अनुमति के बिना नएविभाग खोलने का भी अधिकार नहीं है.
यह फैसला कोर्ट ने सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंस (इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी) की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है.
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी की नियमावली 2010 के नियम-12 को परिभाषित करते हुए यह फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 21 मई, 2010 को इस नियमावली 2010 के प्रभावी होने के बाद से यदि कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी की बिना अनुमति के नया पाठ्यक्रम शुरू करती है तो उसे अवैध माना जाएगा.
हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी की उस मांग को भी ठुकरा दिया है जिसमें कहा गया था कि एक बार डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद नये विभाग और पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए यूजीसी की अनुमति जरूरी नहीं है. हाईकोर्ट ने यूजीसी एक्ट और नियमावली को विस्तार से परिभाषित करते हुए यह फैसला दिया है.