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400 से ज्यादा पर्यवेक्षक संभालेंगे हरियाणा-जम्मू कश्मीर चुनावों का जिम्मा, मीटिंग के बाद निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग ने 400 से अधिक पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की जिन पर चुनाव प्रचार और पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और चुनावी खर्च पर निगाह रखने की जिम्मेदारी होगी. आयोग ने चुनाव कार्य के लिए तैनात किए गए पुलिस और सुरक्षा पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधान सभा चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग ने 400 से अधिक पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की जिन पर चुनाव प्रचार और पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और चुनावी खर्च पर निगाह रखने की जिम्मेदारी होगी. आयोग ने चुनाव कार्य के लिए तैनात किए गए पुलिस और सुरक्षा पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा की. मीटिंग के बाद आयोग ने पर्यवेक्षकों को निर्देश जारी किए.

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1. पर्यवेक्षकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे सभी दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए उनकी शिकायतों के समय पर निवारण के लिए उपलब्ध रहें. इस संबंध में किसी भी शिकायत को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा. इसी सिलसिले में दफ्तर में किसी जिम्मेदार अधिकारी को उपस्थिति सुनिश्चित हो ताकि लोग सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें.

2. पर्यवेक्षकों की डिटेल जैसे मोबाइल/लैंडलाइन नंबर/ईमेल पते/रहने के स्थान आदि को सीईओ/जिला वेबसाइटों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इसे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों के आगमन के दिन डीईओ/आरओ द्वारा उम्मीदवारों/मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए.

3. पर्यवेक्षकों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे डीईओ/आरओ द्वारा बुलाई जा रही उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों की बैठकों का निरीक्षण करें और देखें कि उनकी शिकायतों को ठीक से सुना जाए और उन पर कार्रवाई की जाए.

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4. जमीन पर आयोग की आंख और कान के रूप में पर्यवेक्षकों को पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया. एक मार्गदर्शक के रूप में पर्यवेक्षकों को प्रत्येक निर्देश और प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना होगा.

5. सभी उद्देश्यों के लिए, पर्यवेक्षक चुनाव मशीनरी, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के साथ इंटरफेस के रूप में क्षेत्र से आयोग को सीधे इनपुट देंगे.

6. पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि चुनाव से संबंधित अधिनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों और दिशानिर्देशों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से और निष्पक्ष रूप से अनुपालन किया जाए.

7. पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करना चाहिए और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए चुनाव को सुलभ बनाने के लिए एएमएफ, विशेष रूप से रैंप और व्हीलचेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए.

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