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दिल्ली: AAP के कद्दावर विधायक दिनेश मोहनिया पर FIR दर्ज, महिला को फ्लाइंग किस देने का आरोप

विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ की FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि विधायक चुनाव प्रचार के दौरान महिला को फ्लाइंग कर रहे थे. घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने महिला की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं इस मामले पर फिलहाल विधायक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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AAP MLA दिनेश मोहनिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है
AAP MLA दिनेश मोहनिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है

दिल्ली चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ की FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि विधायक चुनाव प्रचार के दौरान महिला को फ्लाइंग कर रहे थे. घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने महिला की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं इस मामले पर फिलहाल विधायक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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दरअसल, आज 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान है. लेकिन इससे पहले ही संगम विहार से विधायक मोहनिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. दक्षिण दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाली 10 विधानसभा में एक संगम विहार भी है. यहीं से दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी के टिकट पर हैट्रिक लगाई है. पार्टी ने चौथी बार भी मोहनिया पर दांव लगाया है. वहीं बीजेपी ने चंदन कुमार चौधरी और कांग्रेस ने हर्ष चौधरी को संगम विहार के दंगल में उतारा है. इस बीच मोहनिया पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है.

पहले भी दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का आरोप

बता दें कि विधायक मोहनिया पर 23 जून, 2016 को महिलाओं के एक समूह के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में केज दर्ज किया गया था. आरोप था कि महिलाएं अपने इलाके में पानी की समस्या के बारे में शिकायत लेकर उनके पास आई थीं। केस दर्ज होने के बाद विधायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 354सी (चुपके से देखना) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि 2020 में विधायक दिनेश मोहनिया को इस मामले में बरी कर दिया गया था.

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