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AAP नेता अमानतुल्ला खान पर FIR, समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कर रहे थे प्रचार!

FIR Against Amanatullah Khan: निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाती है. यानी दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लागू थी. फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया.

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आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर. (PTI Photo)
आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्ला खान के खिलाफ एफआईआर. (PTI Photo)

दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार अमानतुल्ला खान के लिए पुलिस ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की. AAP नेता पर 3 फरवरी, 2025 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र में कैम्पेनिंग करने का आरोप है. 

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्ला खान अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ मंगलवार देर रात चुनाव प्रचार कर रहे थे. निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाती है. यानी दिल्ली में 3 फरवरी की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लागू थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत, 3 फरवरी की शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक किसी भी व्यक्ति या किसी भी पार्टी को दिल्ली में सार्वजनिक बैठक या चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं है.

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फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया. दिल्ली पुलिस ने ओखला से मौजूदा AAP विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवकों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध) के तहत एफआईआर दर्ज की है. AAP विधायक अमानतुल्ला खान की दिल्ली पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

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दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, '4 फरवरी की रात करीब 1 बजे हमारी टीम थाना जामिया नगर इलाके में पेट्रोलिंग (गश्त) पर थी. जाकिर नगर के टोबा कॉलोनी में पेट्रोलिंग टीम ने देखा कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्ला अपने लगभग 100 समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे. यह एमसीसी (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन है. इसलिए अमानतुल्ला खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 223/3/5 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.'

AAP विधायक अजय दत्त पर महिला से मारपीट का आरोप

अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त की पत्नी सुनीता, साली गीता (पार्षद) और ससुर कुंवर पाल के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज हुआ है. इन पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप है. ये महिला पहले आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी. महिला ने आरोप लगाया है कि उसे AAP छोड़ने के चलते अजय दत्त और उनके रिश्तेदारों द्वारा पीटा गया.

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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना पर भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है. दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी की रात 'साइलेंस पीरियड' के दौरान कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के फतेह सिंह मार्ग पहुंचने पर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की  थी. बता दें कि आतिशी कालकाजी से वर्तमान विधायक हैं और एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ रही हैं. इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गुंडागर्दी में शामिल होते हैं, तो भारत का चुनाव आयोग (ECI) उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, वहीं AAP नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं.

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