दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर अब दिल्ली चुनाव आयोग का स्पष्टिकरण आया है. आयोग ने आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि AAP सांसद के दावे निराधार हैं. दरअसल, संजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए टारगेट अभियान चला रही है. AAP सांसद की पत्नी अनीता सिंह ने भी दावा किया था कि बीजेपी के इशारे पर किसी ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने का आवेदन दायर किया.
दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने आरोपों पर विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है और नाम काटने के लिए गलत आवेदन देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. दिल्ली के निर्वाचन कार्यालय ने संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), नई दिल्ली बिना प्रक्रियाओं का पालन किए मतदाता सूची से नाम हटा रहे हैं.
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दिल्ली चुनाव कार्यालय ने बिंदुवार बताया है कि आखिरकार किस तरीके से नाम डिलीट किए जाते हैं:
1. फॉर्म 7 का विवरण साझा करना: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फॉर्म 7 की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपत्तिकर्ताओं और जिनके नाम हटाने का प्रस्ताव है उन दोनों के नाम शामिल होते हैं, को फॉर्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, जिनमें 'आप' भी शामिल है, के साथ साझा किया जाता है. यह जानकारी सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है. इसलिए यह कहना कि आपत्तिकर्ताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है.
2. वोटर लिस्ट से नामों का हटाना: वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है. प्रक्रिया फॉर्म 7 की फाइलिंग के साथ शुरू होती है और सभी मामलों में, बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ), बीएलओ पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक विस्तृत क्षेत्र सत्यापन किया जाता है. केवल एक सूची जमा करने से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है.
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3. अनीता सिंह का मामला (संजय सिंह की पत्नी): एक विशेष उदाहरण को उजागर करने के लिए अनीता सिंह का नाम हटाने के लिए दो अलग-अलग फॉर्म 7 आवेदन दाखिल किए गए थे. फील्ड सत्यापन पर, बीएलओ ने उन्हें दिए गए पते पर निवास करते हुए पाया और दोनों फॉर्म 7 आवेदन खारिज कर दिए गए. इसके अलावा, अनुचित फॉर्म 7 फाइलिंग के खिलाफ आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई.
4. मेरिट पर फॉर्म 7 का खारिज होना: अन्य कई मामलों में फील्ड सत्यापन और प्रक्रिया के बाद फॉर्म 7 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं. प्रत्येक आवेदन की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है और यदि अवैध पाया जाता है तो उसे मेरिट पर खारिज कर दिया जाता है.
5. गलत आरोप: यह आरोप कि नई दिल्ली के डीईओ जानबूझकर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं, पूरी तरह से निराधार और अप्रमाणित हैं. सभी नाम हटाने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के मानदंडों के सख्त अनुपालन में की जाती है ताकि मतदाता सूची की अखंडता और सटीकता बनी रहे.