कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections) को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शाम 7 बजे के बाद बंगाल में रैली या प्रचार नहीं कर पाएगी.
यही नहीं चुनाव आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा. इससे पहले यह समयसीमा 48 घंटे की थी.
आपको बता दें कि बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बाकी के बचे सभी चरणों में 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार बंद करने का फैसला लिया है. आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान शाम 7 से 10 बजे के बीच रैली, आदि की अनुमति नहीं देने का भी फैसला किया है. इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार पर होगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
इसके अलावा रैलियों में सभी लोग मास्क लगाकर आएं, ये जिम्मेदारी आयोजकों की होगी. नेताओं को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा.
मालूम हो कि आज ही बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि चुनाव प्रचार पर रोक नही लगाई जाएगी और ना ही चुनाव की तारीखों में बदलाव होगा. लेकिन चुनाव प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर सहमति बनी. इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी चुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
बैठक के बाद बीजेपी नेता स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि आयोग द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए जाएंगेम हम उसे मानेंगे. वहीं टीएमसी ने बाकी चरण के चुनाव एकसाथ कराने की मांग की.