कोरोना संकट के बीच बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सजगता बरती जा रही है और निर्वाचन आयोग भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. इस बीच निर्वाचन आयोग ने बुधवार को विधानसभा चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
आयोग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में नामांकन के समय सीमित संख्या में समर्थक, गाड़ियां, प्रचार वाहन और घर-घर प्रचार के लिए भी कार्यकर्ताओं के लिए कोरोना प्रोटोकॉल तय करने के बाद अब चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की भी तादाद तय कर दी है.
निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक बिहार के चुनावी अभियान में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय पार्टियों के स्टार प्रचारक की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती. पार्टियों से कहा गया है कि वो प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें. राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होती है जिसे यहां घटाकर 30 कर दी गई है.
जिन पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची पहले ही निर्वाचन आयोग को सौंप दी है उनके लिए भी लाजिमी है कि वो कोरॉना काल में अपनी संशोधित और लेटेस्ट सूची आयोग को दें. स्टार प्रचारक का सीधा और सपाट मतलब यह है कि उनकी सभा, रोड शो, रैली आदि प्रचार के संसाधन पर हुआ खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता. वो पार्टी का खर्च माना जाता है.
इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को पहले चरण के चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. पहले चरण के मतदान के लिए के लिए नामांकन का आखिरी दिन कल यानी 8 अक्टूबर है. राष्ट्रीय जनता दल ने सूची जारी करने से पहले ही अपने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था.
पार्टी के कई उम्मीदवार नामांकन भी कर चुके हैं. पहले चरण के लिए जिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन नहीं किया है. उन्हें कल तक पर्चा भरना पड़ेगा.