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केंद्र सरकार से मिली बिहार में चुनावी जनसभाओं की इजाजत, माननी होंगी ये बातें

केंद्र सरकार ने भी बिहार में और जहां-जहां उपचुनाव होने हैं उन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक सभाओं की अनुमति प्रदान कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि अब इसके बाद बिहार में चुनावी शोर थोड़ा और तेज हो जाएगा.

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बिहार में अब हो सकेंगी चुनावी जनसभाएं (फाइल फोटो)
बिहार में अब हो सकेंगी चुनावी जनसभाएं (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सभी राजनीतिक दल कर सकेंगे चुनावी जनसभा
  • बंद परिसर की सभा में 200 लोग ही होंगे शामिल
  • खुले परिसर की जनसभा में मैदान के आकार से तय होंगे लोग

कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्कता बरत रहा है. चुनाव आयोग ने इसके लिए कुछ खास दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. पहले चरण के उम्मीदवारों की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है. ऐसे में केंद्र सरकार ने भी बिहार में और जहां-जहां उपचुनाव होने हैं उन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ राजनीतिक सभाओं की अनुमति प्रदान कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि अब इसके बाद बिहार में चुनावी शोर थोड़ा और तेज हो जाएगा.

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केंद्र सरकार ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ बिहार में चुनावी सभाओं की अनुमति दे दी इसके साथ ही उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी इसकी इजाजत होगी जहां उपचुनाव हो रहे हैं. राजनीतिक सभाओं के लिए एक सीमा तय की गई है. जिसके मुताबिक एक बंद जगह में या एक हॉल में अधिकतम 200 लोगों के साथ राजनीतिक सभा आयोजित की जा सकती है. जबकि किसी खुली जगह में लोगों के शामिल होने की संख्या उस मैदान के क्षेत्र पर निर्भर करेगी.

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा जारी आदेश 30 सितंबर को जारी किए गए दिशानिर्देशों का एक मामूली संशोधन है. बता दें कि उस वक्त 15 अक्टूबर से राजनीतिक सभाओं की अनुमति दी गई थी. गौरतलब है कि केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक सभाओं को केवल कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर ही आयोजित किया जा सकता है.

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केंद्र सरकार के तरफ से जारी आदेश में दी गई शर्तों के अनुसार, बंद स्थानों में राजनीतिक सभाओं के आयोजन के लिए, हॉल की क्षमता से आधे लोग ही सभा के दौरान मौजूद रह सकते हैं. इसके साथ ही इसकी अधिकतम सीमा भी तय की गई है जो कि 200 व्यक्तियों की है. यानी किसी हॉल में हो रही जनसभा में किसी भी हाल में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. इसके साथ ही जनसभा में मौजूद सभी लोगों को फेस मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान के साथ ही साथ हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी अनिवार्य होगा.

राजनीतिक सभा अगर खुले स्थानों में होगी तो वहां भी कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. वहीं ऐसी स्थिति में लोगों की संख्या मैदान के क्षेत्र पर निर्भर करेगी. खुले मैदानों में हो रही जनसभाओं के लिए भी थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश या सैनिटाइजर के उपयोग के साथ अन्य सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं.

केंद्रीय गृह सचिव के आदेश में कहा गया है, "राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें ऐसी राजनीतिक सभाओं के लिए विस्तृत एसओपी जारी करेंगी और इसे सख्ती से लागू करेंगी." बता दें कि बिहार में तीन चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव 27 अक्टूबर से शुरू होंगे. इसके अलावा एक लोकसभा सीट और अलग-अलग राज्यों में 56 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे.

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