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कोरोना काल में बदला होगा मतदान का तरीका, बिहार के वोटर ऐसे डालेंगे वोट

गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा.

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बिहार में होंगे विधानसभा के चुनाव (फोटो- PTI)
बिहार में होंगे विधानसभा के चुनाव (फोटो- PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान
  • ऑनलाइन नॉमिनेशन और ग्लव्स पहनकर होगी वोटिंग
  • चुनाव आयोग जारी कर चुका है गाइडलाइन

चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर सकता है. चुनाव आयोग ने आज दोपहर 12.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. सूत्रों का कहना है कि बिहार में तीन चरण में चुनाव हो सकता है. पिछली बार पांच चरणों में चुनाव हुए थे. कोरोना संकट काल में होने वाले विधानसभा चुनाव में तस्वीरें एकदम अलग होंगी. चुनाव आयोग वोटिंग और नामांकन को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है. 

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इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे. साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा.

वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी. चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है. गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा.

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कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने (ग्लव्स) प्रदान किए जाएंगे. मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे. इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा.

 

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