कोयला घोटाले से जुड़े दो मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 30 जून तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी. उन्हें इस आधार पर छूट दी गई है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.
आरोपी द्वारा दिए गए एक आवेदन पर विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने यह आदेश दिया. याचिका में आवेदन किया गया था कि आरोपी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है इसलिए उसे पेशी से छूट दी जाए.
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक वी के शर्मा और अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उनकी अनुपस्थिति से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो सकती है. जिंदल को पूर्व में दो मामलों में अदालत ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी.
2014 में जिंदल को मिली थी हार
बता दें कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में एक बार फिर जीत हासिल कर वापसी की कोशिश कर रहे हैं. 2014 के चुनाव में मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने 2014 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दो बार लगातार सांसद रह चुके उद्योगपति नवीन जिंदल को भारी मतों से हराया था.