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साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, लगाया 72 घंटे का प्रतिबंध

भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया है. साध्वी अब 72 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी.

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भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर

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भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया है. साध्वी अब कल यानी गुरुवार सुबह 6 बजे से 72 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी. 'बाबरी मस्जिद ढहाने का गर्व है' वाले बयान पर चुनाव आयोग ने दोषी माना है.

बता दें, मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया था. साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने पर उन्हें अफसोस नहीं, बल्कि गर्व होता है.

बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने के सवाल पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा था, 'ढांचा गिराने का अफसोस क्यों होगा, उस पर तो हम गर्व करते हैं. राम के मंदिर पर अपशिष्ट पदार्थ थे, उन्हें हमने हटा दिया. इससे हमारे देश का स्वाभिमान जागा है और हम भव्य राम मंदिर मनाएंगे'. उन्होंने खुद ये दावा किया है कि वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में शामिल थीं.'

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इसके बाद राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया सवाल का जवाब देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा था ,'समय देखो 70 साल हो गए, उन्होंने क्या हाल किया और हमारे देवस्थान भी सुरक्षित नहीं हो पाए. हिंदुओं ने इकट्ठे होकर स्वाभिमान को जागृत किया है ढांचा तोड़कर और भव्य मंदिर बना करके आराधना करेंगे'.

शहीद हेमंत करकरे को लेकर दिया था विवादित बयान

इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था. साध्वी ने कहा था, 'इतनी यातनाएं दीं, इतनी गंदी गालियां दीं जो असहनीय थी, मेरे लिए और मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी. मैंने कहा तेरा (शहीद हेमंत करकरे) सर्वनाश होगा. ठीक सवा महीने में सूतक लगता है. जब किसी के यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है. जिस दिन मैं गई थी, उस दिन इसके सूतक लग गया था. ठीक सवा महीने में जिस दिन उसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया.' हालांकि, विवाद होने के बाद साध्वी ने अपना बयान वापस ले लिया था.

बता दें, साल 2008 में मालेगांव बम विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (यूएपीए एक्ट) के तहत मामला अदालत में विचाराधीन है. हालांकि, इस मामले में मकोका के तहत उन्हें क्लीनचिट मिली हुई है.

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