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हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा के निलंबन पर तत्काल सुनवाई से इनकार

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी. हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को निलंबित करने की मांग की थी. उन्होंने याचिका में कहा था कि चुनाव नामांकन का दिन नजदीक है इसलिए वे चाहते हैं कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.

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(फाइल फोटो- हार्दिक पटेल)
(फाइल फोटो- हार्दिक पटेल)

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कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के अगुआ रहे हार्दिक पटेल की गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका पर सवाल करते हुए पूछा कि अगर हाईकोर्ट ने 2018 में निर्णय दिया तो उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं डाली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगर दोष साबित हो जाता है तो सजा हर हाल में पूरी करनी होती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है.

कोर्ट को गुजरात सरकार ने बताया कि निचली कोर्ट की ओर से दोषी पाए जाने के बाद सजा के स्थगन की मांग हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक और सजा को निलंबित करने की मांग की थी. उन्होंने याचिका में कहा था कि चुनाव नामांकन का दिन नजदीक है, इसलिए वे चाहते हैं कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो.

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हार्दिक पटेल, मेहसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने के मामले में स्थानीय अदालत से दोषी ठहराए जा चुके हैं. उन्हें कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी. हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत दे दी गई थी.

बीते शुक्रवार गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल की याचिका खरिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि निचली अदालत के फैसले को स्थगित कर दिया जाए.

सजायाफ्ता होने के चलते हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार वह तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते, जब तक हाईकोर्ट उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को स्थगित नहीं कर देता. हार्दिक पटेल 12 मार्च को  कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्हें गुजरात के जामनगर से लोकसभा का टिकट दिया गया था.

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