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ओडिशा में पीएम मोदी के काफिले की जांच करने वाले आईएएस के निलंबन पर रोक

ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी के काफिले की जांच करने वाले आईएएस मोहम्मद मोहसिन के निलंबन पर रोक लग गई है. यह रोक Central Administrative Tribunal ने लगाई है.

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IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन
IAS अधिकारी मोहम्मद मोहसिन

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ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री के काफिले की तलाशी के मामले में निलिंबत किए गए आईएएस मोहम्मद मोहसिन के निलंबन पर रोक लग गई है. यह रोक Central Administrative Tribunal ने लगाई है. अब इस मामले में 3 जून को सुनवाई होगी. कर्नाटक कैडर (1996) के आईएएस मोहम्मद मोहसिन ने 16 अप्रैल को ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान उनके चॉपर की चेकिंग की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंची थी.

इस मामले में पीएमओ ने दखल दिया था और चुनाव आयोग के अधिकारी इस मामले की जांच करने के लिए ओडिशा भी गए थे. पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद उन्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया था. उन्हें चुनाव आयोग ने एसपीजी सुरक्षा प्राप्त शख्स के बारे में बने निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में सस्पेंड किया था.

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कर्नाटक (1996) बैच के आईएएस मोहम्मद मोहसिन संबलपुर में जनरल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त थे. उन्होंने पीएम मोदी के काफिल की तलाशी लेने की कोशिश की थी. इस बाबत पीएमओ ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग की टीम पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने ओडिशा गई. इस दौरान यहां चुनाव आयोग को एसपीजी सुरक्षा के बावजूद तलाशी लेने की जानकारी मिली. इसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देंशों के उल्लंघन के आरोप में आईएएस मोहम्मद मोहसिन को संस्पेंड कर दिया था.

बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके. पारदर्शिता और स्थानीय प्रशासन से दूरी सुनिश्चित करने के लिए ये हमेशा राज्य के बाहर के अधिकारी होते हैं.

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