साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में एनआईए कोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे. अगर सबूत नहीं थे तो एनआईए ने चार्जशीट क्यों दाखिल की. साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है. एनआईए से राहत मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने आज तक से खास बातचीत की.
बता दें कि मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की NIA कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है. मुंबई की NIA कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है.
आज तक से खास बातचीत में साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 'सत्य की जीत होती है और आज सत्य की जीत हुई है. धर्म की जीत होती है और आज धर्म की जीत हुई है'. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि आज के फैसले से ये साबित हो गया है कि 'सत्य प्रमाणित होता है'. जब साध्वी प्रज्ञा से सवाल पूछा गया कि उनके स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए याचिका लगाई गई है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि 'उसके जो मुद्दे हैं, उसी के आधार पर सत्य की जीत हुई है.'
भोपाल के जवाहर नगर एरिया में प्रचार के दौरान साध्वी ने उनके खिलाफ लगाई गई याचिका को विरोधियों का षड्यंत्र करार दिया. साध्वी ने कहा कि 'यह एक षड्यंत्र है और जो षड्यंत्रकारी है उनकी सदैव ऐसे ही पराजय होगी.' साध्वी ने बताया कि 'उनके साथ डॉक्टर भी रहते हैं और साथ में वे सब लोग भी रहते हैं जो उन्हें लेकर के चलते हैं और इलाज भी करते हैं. ऐसे में याचिका लगाकर उनके स्वास्थ्य का मजाक उड़ाना गलत है. इसलिए NIA कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ इतना कहूंगी कि अधर्म का विनाश हो.'
बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सुरक्षा बुधवार को बढ़ा दी गई है. प्रज्ञा ने मंगलवार को नामांकन भरा था. उस दौरान एक व्यक्ति काला झंडा लेकर उनके पास तक पहुंच गया था. प्रज्ञा समर्थकों ने उस युवक की पिटाई भी की थी. उसके बाद बुधवार से प्रज्ञा की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय प्रशासन ने लिया. सूत्रों का कहना है कि प्रज्ञा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है.
चुनाव की हर ख़बर मिलेगी सीधे आपके इनबॉक्स में. आम चुनाव की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें आजतक का इलेक्शन स्पेशल न्यूज़लेटर