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पंजाब: लोकसभा उम्मीदवारों की मुश्किलें, देनी होगी केस की जानकारी

पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लोकसभा उम्मीदवारों को निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार जिन लोक सभा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको सभी मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.

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भारत निर्वाचन आयोग
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लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव आयोग की घटती साख की खबरों के बीच पंजाब के राज्य चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य चुनाव आयोग ने आपराधिक मामले झेल रहे लोकसभा उम्मीदवारों  को ऐसा फरमान जारी किया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी  डॉ. एस करुणा राजू ने सोमवार को कहा कि जिन लोकसभा उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उनको उन मामलों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी. डॉ.  एस करुणा राजू ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को टीवी चैनलों और अख़बारों के माध्यम से अपने उपर चल रहे सभी मामलों की प्रसारित और प्रकाशित करवानी होगी. ये जानकारी सिर्फ उन अख़बारों और टीवी चैनलों के जरिए ही प्रकाशित की जा सकेगी जो क्षेत्र विशेष में ज्यादा लोकप्रिय हैं.

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पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी  डॉ. एस करुणा राजू के अनुसार इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए सम्बंधित उमीदवार को फॉर्म नंबर 26 भरना होगा. सभी उम्मीदवारों को अपने उपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी 6 मई से 17 मई के दौरान सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच प्रसारित और प्रकाशित करवानी होगी.

आपको बता दें कि पंजाब में इस लोक सभा चुनाव में कुल 278 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं. लेकिन आयोग के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि कुल कितने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. पंजाब में इस बार 18 वर्ष की आयु के 162595 मतदाता हैं. अबकी बार 12002 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की सुविधा उपलब्ध  होगी. वहीं चुनाव आयोग सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करने पर कुल 243 करोड़ रुपए ख़र्च करेगा.

आदर्श आचार संहिता के दौरान अभी तक राज्य के कुल लाइसेंसी हथियारों के  97 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार  जमा करवाए जा चुके हैं. राज्य में अब तक 12 लाख 28 हजार 781 लीटर अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है. 212 करोड़ रुपए क़ीमत की ड्रग्स और 30 करोड़ 99 लाख रूपये की नकदी के साथ साथ 275 करोड़ रूपये कीमत का सामान भी जब्त किया जा चुका है.

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