दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है. सिसोदिया ने अपनी अर्जी में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. आप नेता की याचिका पर दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी.
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में अर्जी दाखिल की है. आप नेता की इस याचिका पर अदालत दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगी.
CBI मामले में 24 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
वहीं, दिल्ली शराब घोटाले सीबीआई मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 24 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही अदालत उसी दिन आरोप पत्र में लगाए गए सभी आरोपों पर दलीलें सुनेगी.
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बुधवार को जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई
मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की थी. इस दौरान ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख मुकर्रर की है और कोर्ट इस दिन दोपहर 2 बजे मामले में आगे की दलीलें सुनेगा.
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क्या है मामला
22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई. और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में थी. जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दिया.