गुजरात के दाहोद लोकसभा सीट की संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र में गड़बड़ी की सूचना मिली थी. चुनाव आयोग ने इस संबंध में मिली रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए, इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की घोषणा की है. संतराम पुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 220 परथमपुर में मतदान में गड़बड़ी देखी गई थी. नई घोषित तारीख के मुताबिक, यहां मतदान 11 मई, 2024 शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.
बता दें कि, गजरात के दाहोद में एक शख्स ने वोट डालते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की थी. आरोपी शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था. आरोपी शख्स बीजेपी नेता बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता ने 7 मई को EVM से वोट डालने के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग कर दी. ये वीडियो एक दिन बाद 8 मई को सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आऱोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
बीजेपी नेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी. इसमें वह EVM से वोट डाल रहा है. साथ ही वहां मौजूद स्टाफ को शांति बनाए रखने के लिए भी कह रहा है. जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. प्रभा तावीयाड ने देखा और उन्होंने स्थानीय चुनाव अधिकारी को शिकायत की थी, साथ ही उन्होंने दोबारा मतदान की मांग की थी.
कांग्रेस ने यहां बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भाजपा ने लोगों का मताधिकार छीन लिया है. चुनाव के दिन अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोकने की शिकायत हमने की थी. सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और मज़ाक उड़ाया जा रहा है.
अब इस मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है. गड़बड़ी की सूचना मिलते ही रिटर्निंग ऑफिसर से घटना के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई. आरओ से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया. मतदान में गड़बड़ी को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उपधारा 2 के तहत 7 मई, 2024 को 19-दाहोद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 123-संतरामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 220 पर हुआ मतदान शून्य घोषित कर दिया है.
इसके साथ ही अब 11 मई, 2024 शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच फिर से मतदान कराने का फैसला लिया गया है. घटना के संबंध में पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और दो मतदान अधिकारियों और एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.