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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा कदम, राज्य सरकारों के लिए ये निर्देश जारी

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक कदम और बढ़ाया है. निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले की नियमित कवायद के मुताबिक सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल तैनाती की अवधि पूरी करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए.

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चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी किया है
चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी किया है

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने एक कदम और बढ़ाया है. निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले की नियमित कवायद के मुताबिक सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल तैनाती की अवधि पूरी करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए.

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स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाया ये कदम
यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठा लिया है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सकें. निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य सरकारों से मौजूदा निर्देशों में मौजूद खामियों में सुधार करते हुए निर्देश दिया है कि जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक जिले में दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं या जो संसदीय क्षेत्र दो जिलों में आता है वहां राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तीन साल रह चुके अधिकारियों को जिले और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर ही स्थानांतरित किया जाए. यानी उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए.

निर्वाचन आयोग ने चुनाव नियमानुसार उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं. इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो सीधे या पर्यवेक्षी क्षमता में किसी भी तरह से चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं. चुनावों में सबको समान अवसर दिए जाने की नीति में बट्टा लगाने वालों के खिलाफ आयोग की नीति जीरो टॉलरेंस वाली रही है. 

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हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में आयोग ने विभिन्न अधिकारियों को राज्य में वरिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया था. आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष और निर्भय तौर पर कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने ये बड़ा  कदम उठाया है. यानी इस आदेश में नयापन यही है कि अधिकारी तबादले के नाम पर उसी जिले के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र या पड़ोसी जिले में उसी निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रह सकते.

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