SGPC की पूर्व अध्यक्ष और अकाली दल नेता बीबी जागीर कौर पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने बेटी हरप्रीत कौर की हत्या के केस में उन्हें दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
क्या कहा अदालत ने?
जस्टिस ए के गोयल और यू यू ललित की बेंच ने इस बाबत जागीर कौर की याचिका को खारिज कर दिया. कौर के वकीलों ने मांग की थी कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए ताकि जागीर कौर चुनाव लड़ सकें. उनकी दलील थी कि जागीर कौर पर सिर्फ आपराधिक साजिश का आरोप साबित हुआ था और हत्या में सीधे तौर पर उनका हाथ नहीं था.
सोमवार को जागीर कौर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगा दिया था लेकिन जागीर कौर तभी चुनाव लड़ सकती थीं अगर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगाता.
क्या है मामला?
जागीर कौर की बेटी हरप्रीत कौर ने अपनी मां की इच्छा के खिलाफ शादी की थी. अप्रैल 2000 में हरप्रीत का शव रहस्यमयी हालात में पाया गया था. कत्ल से पहले हरप्रीत के गर्भ में पल रहे भ्रूण की भी हत्या की गई थी.