बिहार की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर और चार अन्य के खिलाफ सुधीर कुमार ओझा को दल का प्रत्याशी नहीं बनाये जाने पर धोखाधड़ी के मामले में आज शिकायत दर्ज की.
शिकायतकर्ता और अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का बयान दर्ज करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश चंद्र मालवीय ने शिकायत दर्ज की. इस मामले में जिन गवाहों के नाम तय किये हैं उनके बयान दर्ज करने के लिए अदालत ने 27 अक्तूबर की तारीख तय की है.
ओझा ने अपनी अर्जी में कहा है कि वर्ष 2007 में सोनिया गांधी का दुर्गा अवतार में जब एक पोस्टर पार्टी कार्यालय में लगाया गया था तो उसने उच्चतम न्यायालय के एक वकील एससी माहेश्वरी के मध्यस्थता कराने पर सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी और मुरादाबाद के कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस ले थी.
ओझा ने दावा किया कि इस संबंध में एक खबर एक हिंदी दैनिक में भी प्रसारित हुई थी, जिसमें आरोपियों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था.