भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश निवासी तिब्बती शरणार्थियों की संतानों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए हैं.
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों का जन्म भारत में हुआ है, उनके नाम मतदाता-सूची में जोड़े जाएं.
आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि जिन तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर एक जुलाई 1987 से बीच हुआ हो, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी माना जाए.
आयोग ने यह निर्देश उच्च न्यायालय कर्नाटक में दायर याचिका के संदर्भ में जारी किए हैं.