बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पटना में दर्ज कथित भड़काऊ भाषण मामले में एक जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई.
सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद आलम की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया जिसने उनका मुचलका स्वीकार करने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली. जिला अदालत के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने 25 अप्रैल को इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत मंजूर की थी.
जिला प्रशासन ने एक चुनावी रैली में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में सिंह के खिलाफ पटना हवाईअड्डा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
पटना हवाईअड्डा पुलिस थाने में 21 अप्रैल को जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
नीतीश कुमार सरकार में पूर्व मंत्री सिंह ने 19 अप्रैल को झारखंड के देवघर जिले में एक चुनावी रैली के दौरान यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए. सिंह के खिलाफ भड़काउ भाषणों के मामले में देवघर, बोकारो और पटना में तीन प्राथमिकियां दर्ज हैं.
झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो पुलिस थाने में दर्ज मामले में पिछले सप्ताह उनकी जमानत मंजूर कर ली थी.