देवघर जिला व सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह व अन्य के खिलाफ देवघर के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर देवघर के मोहनपुर थाने में 20 अप्रैल को आपत्तिजनक बयान देने और आचार संहिता उलंघन का मामला दर्ज कराया गया था.
गिरिराज सिंह पर देवघर के मोहनपुर में 18 अप्रैल को एक चुनावी सभा में यह आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से देवघर के जिला व सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की आदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गयी थी. माननीय न्यायालय ने इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 3 मई को निर्धारित की गई थी.
न्यायालय ने इस बीच गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करने का निर्देश भी दिया था. शनिवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद देवघर के जिला व सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. बचाव पक्ष से पटना के वरिष्ठ अधिवक्ता जनार्धन राय ने बहस की. राय ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में अपील की जाएगी.