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दो पता मामले में केजरीवाल को HC से नोटिस, किरण वालिया ने दी थी नामांकन रद्द करने की अर्जी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल को यह नोटिस कांग्रेस नेता किरण वालिया के नामांकन रद्द करने संबंधी याचिका पर जारी किया गया है. वालिया ने दो पता देने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल को यह नोटिस कांग्रेस नेता किरण वालिया के नामांकन रद्द करने संबंधी याचिका पर जारी किया गया है. वालिया ने दो पता देने के मामले में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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जानकारी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन में दो पता दिया है, जबकि एक ही पता दिया जाना है. यही नहीं, इस पते पर वोटर आईडी कार्ड भी बनवाया गया है. वालिया इस बात को मुद्दा बनाकर पहले जहां मीडिया के सामने आई थीं, वहीं बाद में उन्होंने कोर्ट में केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की अर्जी लगाई. वालिया का कहना है कि केजरीवाल सीएम प्रत्याशी हैं, ऐसे में उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

गौरतलब है कि बीजेपी सीएम प्रत्याशी किरण बेदी को लेकर भी ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन तब चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि यह उनकी गलती से हुआ है और जल्द ही इसमें से एक पते को हटा दिया जाएगा. जबकि ताजा मामले को लेकर केजरीवाल ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न ही इसमें से किसी एक पते को कैंसल ही किया है.

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कोर्ट ने केजरीवाल को 4 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही मामले में चुनाव आयोग, सीईओ और पांच अन्य को भी नोटिस जारी किया गया है.

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