scorecardresearch
 

MCD नतीजों के बाद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, विपक्ष ने याद दिलाया 'राइट टू रिकॉल'

राजनीतिक पार्टी बनाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने 'राइट टू रिजेक्ट' की वकालत की थी. अब कांग्रेस और बीजेपी उन्हें इसी बात की याद दिलाकर इस्तीफा मांग रहे हैं. जानें आखिर क्या है 'राइट टू रिकॉल'?

Advertisement
X
राइट टू रिकॉल बना केजरीवाल की मुसीबत
राइट टू रिकॉल बना केजरीवाल की मुसीबत

Advertisement

सियासत के ढंग अजीब हैं. कभी-कभी नेता जो कड़वी दवा विरोधियों के लिए सुझाते हैं, उसका स्वाद उन्हें खुद चखना पड़ जाता है. एमसीडी चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि वो जनाधार खो चुके हैं लिहाजा जनता को 'राइट टू रिकॉल' देकर दोबारा चुनाव करवाएं.

विपक्ष का वार
जैसे ही एमसीडी चुनाव के रुझानों में बीजेपी की जीत की तस्वीर साफ होने लगी, बीजेपी खेमे से केजरीवाल के खिलाफ बयानों के तीर दागे जाने शुरू हुए. बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस ने भी उनके इस्तीफे की मांग कर डाली. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, 'केजरीवाल के लिए ये एक रेफरेंडम है. उन्होंने हमेशा से 'राइट टू रिकॉल' की बात की है. वो दिल्ली को राइट टू रिकॉल दें और इस्तीफा लिखने की तैयारी शुरू कर दें.'

Advertisement

कांग्रेस नेता और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कुछ यही सुर पकड़ा. उन्होंने कहा, 'केजरीवाल खुद 'राइट टू रिकॉल' की बात करते हैं. दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को रिजेक्ट कर दिया है. क्या उनके लिए ये नैतिकता नहीं है कि वो खुद इस्तीफा दे दें.'

'राइट टू रिकॉल' का केजरीवाल कनेक्शन
दुनिया के कई छोटे देशों में जनता को 'राइट टू रिकॉल' का हक हासिल है. लेकिन भारत में इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस 2011 के बाद शुरू हुई. जन-लोकपाल बिल पर रामलीला मैदान में हुए आंदोलन के दौरान ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि अन्ना हजारे ने भी इस मसले को उठाया था. दोनों का कहना था कि जन-लोकपाल के बाद वो 'राइट टू रिकॉल' और 'राइट टू रिजेक्ट' के लिए मुहिम चलाएंगे. हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं.

क्या है राइट टू रिकॉल?
'राइट टू रिकॉल' दरअसल जनता को अपने चुने गए नुमाइंदे वापस बुलाने का हक है. अगर प्रतिनिधि चुने जाने के बाद एक निश्चित अरसा गुजरने पर भी जनता अपने नेता के कामकाज से खुश नहीं है तो उस इलाके के वोटर मिलकर एक अर्जी तैयार कर सकते हैं. एक कम से कम एक चौथाई वोटर अर्जी पर दस्तखत करते हैं तो चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत उस इलाके में दोबारा चुनाव का आदेश दे सकता है. बीजेपी नेता वरूण गांधी पहले 2016 और फिर संसद के पिछले सत्र में राइट टू रिकॉल से जुड़ा प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश कर चुके हैं. हालांकि दोनों बार इसे स्वीकार नहीं किया गया. 2013 में लॉ कमीशन को चुनाव सुधारों पर विचार करने के लिए कहा गया था. 2017 में पेश रिपोर्ट में आयोग ने भी राइट टू रिकॉल की सिफारिश नहीं की है.

Advertisement

क्या भारत में मुमकिन है 'राइट टू रिकॉल'?
दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों को ये अधिकार हासिल है. लेकिन इनमें से ज्यादातर देश आबादी के लिहाज से छोटे हैं. इन देशों में जनता की जागरूकता का स्तर भी काफी ऊंचा है. भारत में पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्थानीय स्तर पर ये प्रावधान लागू किया गया है. लेकिन इसे अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है. मसलन मध्य प्रदेश में जितने स्थानीय नेताओं को जनता ने इस अधिकार के तहत वापस बुलाया, उनमें से आधे से ज्यादा दोबारा चुन लिये गए. जानकार मानते हैं कि भारत जैसे देश में अभी इस तरह के कानून को लागू करना मुफीद नहीं है.


Advertisement
Advertisement