लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भले ही नेताओं के वाहन शहर की चौड़ी सड़कों से लेकर गांव की टूटी-फूटी सड़कों पर फर्राटे के साथ दौड़ने लगे हों, लेकिन चुनाव की तारीख ने उन लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्होंने उस दौरान विवाह की तिथियां तय कर ली हैं. अब ऐसे लोग अपनी तय तिथियां बदलने लगे हैं.
ज्योतिषियों का कहना है कि इस वर्ष अप्रैल और मई में विवाह के कई शुभ मुहूर्त है. पंडित जय कुमार पाठक बताते हैं कि महावीर पंचांग के मुताबिक अप्रैल महीने में 11 दिन और मई महीने में 21 दिन विवाह के लिए अति शुभ मुहूर्त हैं, जबकि मिथिला पंचांग के मुताबिक अप्रैल में सात दिन और मई महीने में 14 दिन विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं.
अपने पुत्र का विवाह तय कर चुके पटना के रामनिवास कहते हैं कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा संकट वाहनों का होगा. मालिक वाहन की मुहमांगी कीमत मांगेंगे, यही नहीं वाहनों को ले जाने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. वह बताते हैं कि तिलक के लिए और परेशानी होगी, अगर आप पैसा ले जा रहे हैं और पकड़े गए तो उसका भी प्रमाण देना होगा.
इधर, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसे लोग भी परेशान हैं, जिन्हें विवाह में बैंड बाजा से लेकर लाउडस्पीकर, हाथी, ऊंट और घोड़े का उपयोग करना है. कहा जाता है कि ऐसे तो विवाह के लिए चुनाव आचार संहिता का कानून लागू नहीं होता है परंतु लाउडस्पीकर, बैंडबाजा, हाथी, घोड़ा आचार संहिता के कानून के दायरे में आता है इस कारण इसके उपयोग के पूर्व अनुमति लेनी होगी.
गौरतलब है कि बिहार में मतदान 10 अप्रैल से 12 मई के बीच होना है. चुनाव के कारण रिश्तेदारों को आने-जाने में भी लोगों को परेशानी होगी. सबसे ज्यादा परेशानी 17 अप्रैल, 23 अप्रैल, और 12 मई के शुभ मुहूर्त के दिन होने वाले विवाह करने वाले लोगों को होगी. बिहार में 17 अप्रैल को बिहार के सात और 12 मई को छह लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हैं. वैसे 23 अप्रैल को मतदान नहीं है, लेकिन 24 अप्रैल को मतदान है.
इधर, कम्युनिटी हॉल मालिकों और होटलों वालों के लिए भी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त और चुनाव की तिथि परेशानी का सबब बन गया है. पटना के बेलीरोड स्थित जलता कम्युनिटी हॉल के राकेश कुमार कहते हैं कि अप्रैल और मई की शादियों के लिए 15 बुकिंग हैं, लेकिन चुनाव तिथि की घोषणा के बाद लोग आकर अब इसमें बदलाव करने लगे हैं.
इधर, पटना के सदर अनुमंडल अधिकारी मोहम्मद नैयर इकबाल कहते हैं कि विवाह पर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होती है लेकिन बैंड बाजा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए तीन दिन पूर्व प्रशासन से आदेश लेना होगा. वैसे वाहन मालिकों ने विवाह के इस मौसम में वाहनों को लेकर प्रशासन से मिलने का मन बनाया है.
बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह कहते हैं कि चुनाव आयोग और परिवहन विभाग के सचिव से मिलकर जिले में वाहनों की संख्या के हिसाब से 10 से 15 प्रतिशत वाहन छोड़ने का निवेदन किया जाएगा. वह कहते हैं कि वाहनों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ इन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है.