निवास स्थान के आधार पर AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी रद्द करने के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली के मतदाता हैं जो उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की पात्रता प्रदान करता है. जन प्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह मामला नामांकन पत्रों की जांच के दिन ही चुनाव अधिकारी द्वारा तय हो गया था.
चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया का यह अनुरोध खारिज कर दिया था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन पत्र आवासीय पते में परिवर्तन के आरोपों के आधार पर खारिज कर दिए जाएं. सूत्रों ने बताया कि आरपीए कानून के मुताबिक केजरीवाल दिल्ली के मतदाता हैं और सात फरवरी का चुनाव लड़ सकते हैं.
आयोग का रुख ऐसे समय में आया है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ही केजरीवाल से आगामी चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के वालिया के अनुरोध पर जवाब मांगा. वालिया ने उन पर आवासीय पता बदलकर अपने को अवैध रूप से राष्ट्रीय राजधानी का निवासी पेश करने का आरोप लगाया है.
- इनपुट भाषा से