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मतगणना के लिए सख्ती, चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस, कोरोना निगेटिव को ही मिलेगी एंट्री

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को 2 मई को काउंटिंग डे के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके मुताबिक, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही काउंटिंग सेंटर्स पर जा पाएंगे उम्मीदवार और उनके एजेंट.

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2 मई को होनी है वोटों की गिनती (फाइल फोटो-PTI)
2 मई को होनी है वोटों की गिनती (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • काउंटिंग डे के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन
  • निगेटिव रिपोर्ट बगैर हॉल में किसी को एंट्री नहीं
  • यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर भी लागू

मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था. इस फटकार के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को काउंटिंग डे के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. गाइडलाइंस में चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी अधिकारी, उम्मीदवार या एजेंट को काउंटिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी. चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर भी लागू होगी. यूपी में लखनऊ के कलेक्टर ने इस गाइडलाइंस को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं.

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2 मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती तो होगी ही. साथ ही यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती भी होगी. इसके अलावा 12 राज्यों की 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी इसी दिन काउंटिंग है. 

क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

  1. आरटीपीसीआर या रैंडम टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बगैर काउंटिंग हॉल में किसी भी अधिकारी, उम्मीदवार या एजेंट को एंट्री नहीं मिलेगी. ये टेस्ट काउंटिंग डे से 48 घंटे पहले कराना होगा. अगर वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं.
  2. जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी काउंटिंग हॉल के संक्रमण रहित होने का सर्टिफिकेट देंगे. उसके बाद ही काउंटिंग शुरू होगी. 
  3. काउंटिंग शुरू होने से पहले और हर राउंड के बाद और काउंटिंग खत्म होने पर सैनिटाइजेशन होगा.
  4. वोटिंग की गिनती कर रहे हर कर्मचारी या अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स पहनकर रखना होगा. 
  5. काउंटिंग हॉल में दो टेबलों के बीच उचित दूरी रखनी होगी. 
  6. सभी ईवीएम और दूसरे उपकरणों को स्ट्रॉन्ग रूम से निकलने से पहले और हॉल में पहुंचने के बाद सैनिटाइज करना होगा.

जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए भी गाइडलाइन
2 मई को नतीजे वाले दिन किसी को भी जुलूस या रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी. जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट लेते वक्त ज्यादा से ज्यादा दो समर्थकों को अपने साथ रखने की ही अनुमति होगी.

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टीएमसी ने उठाए थे सवाल, आयोग ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए थे. टीएमसी ने कहा था कि आयोग का कहना है कि काउंटिंग डे से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा, तो क्या वोटों की गिनती 4 मई को होगी. इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 2 मई को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, इसलिए 30 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बाद टेस्ट करवा सकते हैं. 

 

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