मद्रास हाईकोर्ट ने देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था. इस फटकार के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को काउंटिंग डे के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. गाइडलाइंस में चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आरटीपीसीआर या रैपिड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट के बगैर किसी भी अधिकारी, उम्मीदवार या एजेंट को काउंटिंग सेंटर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी. चुनाव आयोग की ये गाइडलाइंस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग पर भी लागू होगी. यूपी में लखनऊ के कलेक्टर ने इस गाइडलाइंस को लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं.
2 मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के नतीजों की गिनती तो होगी ही. साथ ही यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती भी होगी. इसके अलावा 12 राज्यों की 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए भी इसी दिन काउंटिंग है.
क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइंस
जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए भी गाइडलाइन
2 मई को नतीजे वाले दिन किसी को भी जुलूस या रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी. जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट लेते वक्त ज्यादा से ज्यादा दो समर्थकों को अपने साथ रखने की ही अनुमति होगी.
टीएमसी ने उठाए थे सवाल, आयोग ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए थे. टीएमसी ने कहा था कि आयोग का कहना है कि काउंटिंग डे से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा, तो क्या वोटों की गिनती 4 मई को होगी. इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 2 मई को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, इसलिए 30 अप्रैल की सुबह 8 बजे के बाद टेस्ट करवा सकते हैं.