उत्तर प्रदेश शासन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 7 फरवरी को हो रहे मतदान के दिन दिल्ली बॉर्डर से सटे प्रदेश के जिलों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों अौर दैनिक श्रमिकों को, जो दिल्ली राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मताधिकार का उपयोग करने के लिए एक दिन का वेतन के साथ छुट्टी मंजूर करने का आदेश दिया है.
प्रमुख सचिव (सामान्य प्रशासन) अर्चना अग्रवाल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप यह आदेश गाजियाबाद, बागपत व गौतमबुद्ध नगर के जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिलाधिकारियों को विशेष रूप से दिया गया है.
साथ ही यह आदेश प्रदेश के अन्य समस्त जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को भी इस आशय से दिए गए हैं कि यदि भविष्य में उनके क्षेत्रों में सामान्य उप निर्वाचन होते हैं, तो इस प्रकार के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश मंजूर किया जाए.