गुजरात में कच्छ जिले की एक अदालत ने चुनाव आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज नोटिस जारी किया और उन्हें दस दिन के अंदर पेश होने को कहा.
गांधीधाम न्यायिक मजिस्ट्रेट केडी प्रसाद ने केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने अपने चार दिवसीय तथ्यान्वेषी टूर के दौरान जिले में गांधीधाम के रिषभ इलाके में बिना मंजूरी के लाउडस्पीकर से जनसभा को संबोधित किया था;
गांधीधाम पुलिस ने अधिसूचना का कथित रूप से उल्लंघन करने पर छह मार्च को केजरीवाल और छह अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जिलाधिकारी ने चुनाव के सिलसिले में अधिसूचना जारी की थी.
केजरीवाल और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कथित अपराध की गांधीधाम के चुनावी अधिकारियों ने वीडियोग्राफी भी की थी. पुलिस ने केजरीवाल समेत छह व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत आदेश के प्रति अवज्ञा करने का आरोप लगाया था.
आरोप साबित होने पर छह माह तक जेल और 2000 तक जुर्माना हो सकता है.