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हाईकोर्ट ने कांग्रेस में शामिल होने वाले HJC के 5 विधायकों को अयोग्य करार दिया

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार को अदालत ने बड़ा झटका दिया है. पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस (HJC ) के उन 5 विधायकों को सदस्यता के अयोग्य करार दिया है, जिन्होंने साल 2009 में कांग्रेस में शामिल होकर हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था.

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हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार को अदालत ने बड़ा झटका दिया है. पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस (HJC ) के उन 5 विधायकों को सदस्यता के अयोग्य करार दिया है, जिन्होंने साल 2009 में कांग्रेस में शामिल होकर हुड्डा सरकार को समर्थन दिया था.

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हाईकोर्ट ने HJC के 5 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया को ही असंवैधानिक करार दिया है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस के कन्नन ने इन विधायकों को विधानसभा सदस्यता के लिए योग्य नहीं पाया है. इतना ही नहीं, अयोग्य विधायकों को अब वे तमाम सुविधाएं और वित्तीय लाभ वापस करने होंगे, जो उन्होंने 9 नवंबर, 2009 के बाद लिए हैं.

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