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चाकू-पिस्तौल नहीं, कमल दिखाने पर हो गई FIR, कभी नहीं भूलूंगा यह दिन: नरेंद्र मोदी

बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके जीवन की पहली एफआईआर है जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे. गौरतलब है कि गांधीनगर में मतदान के बाद मीडिया को संबोधित करने और भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल’ दिखाने को लेकर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी

बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके जीवन की पहली एफआईआर है जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे. गौरतलब है कि गांधीनगर में मतदान के बाद मीडिया को संबोधित करने और भाजपा का चुनाव चिह्न ‘कमल’ दिखाने को लेकर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मोदी ने कहा, 'वह हार का सामना कर रही है और इस बात को लेकर परेशान है कि चाय बेचकर गुजर बसर करने वाला शख्स उसे चुनौती दे रहा है.'

मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरूपति में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'पूरे जीवन में मेरे खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी. यहां तक कि सड़क पर गलत दिशा में स्कूटर चलाने या गलत तरीके से पार्किंग करने का भी कोई मामला नहीं रहा.'

उन्होंने कहा, 'मैं जैसे ही यहां उतरा, मुझे अचानक पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मैं 30 अप्रैल का दिन कभी नहीं भूलूंगा. अगर कोई चाकू, पिस्तौल या बंदूक दिखाता है तो बात समझ में आती है. लेकिन आपको पता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की गई? क्योंकि मैंने लोगों को कमल का फूल दिखाया.'

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गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं. चुनाव आयोग के निर्देश पर मोदी के खिलाफ जनप्रतिनिधित्‍व कानून के उल्‍लंघन का मामला दर्ज किया गया. मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन का आरोप है. कुछ टीवी चैनलों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है. मामले की जांच अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी.

गुजरात के पुलिस महानिदेशक पीसी ठाकुर से जब पूछा गया कि क्या पुलिस ने मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, तब उन्होंने कहा कि अहमदाबाद अपराध शाखा ने दो एफआईआर दर्ज की हैं. अपराध शाखा के सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक एफआईआर दर्ज की गई है और आयोग ने जो धाराएं बताई थीं, वे ही धाराएं लगाई गई हैं.
इससे पहले प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126 (1) (a) तथा 126 (1) (b) का उल्लंघन किया है. इस कानून के इन प्रावधानों के तहत अधिकतम दो साल की कैद का प्रावधान है. अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त शिवानंद झा ने कहा, 'हमने चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया और रिपोर्ट भेज दी.

गौरतलब है कि मोदी ने अहमदाबाद में आज सुबह वोट डालने के बाद एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की थी, जिसमें वे पार्टी के चुनाव चिह्न कमल को हाथ में लिए हुए थे. इसकी शिकायत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में की, जिसके बाद आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए.

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