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भड़काऊ भाषण देने पर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी का आदेश जारी

बिहार में सिर्फ छह सीटों पर चुनाव लड़ रही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लेमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है.

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अकबरुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)
अकबरुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)

बिहार में सिर्फ छह सीटों पर चुनाव लड़ रही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लेमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है.

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किशनगंज के जिला प्रशासन ने ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 144, 153 ए और 188 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी किशनगंज राजीव रंजन ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है. AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के सोंथा हाट में सोमवार को एक चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

 

सांसदों के खिलाफ की टिप्पणी, PM मोदी को कहा था- शैतान
कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अकबरुद्दीन ने संसद सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. हालांकि उन्होंने इस दौरान अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी को अलग रखा. अकबरुद्दीन ने गुजरात दंगों में कथित रूप से शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'जालिम' और 'शैतान' कहा था.

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