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दिल्ली के नये कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के लिए नोटिस

आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री के आरोपों के घेरे में आ गए हैं. उन्हें हाई कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में नोटिस दिया है. यह वही तोमर हैं जिन्हें दिल्ली का कानून मंत्री बनाया गया है.

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जितेंद्र तोमर
जितेंद्र तोमर

आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को फर्जी डिग्री के आरोपों के घेरे में आ गए हैं. उन्हें हाई कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले में नोटिस दिया है. यह वही तोमर हैं जिन्हें दिल्ली का कानून मंत्री बनाया गया है.

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अंग्रेजी अखबार 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने जितेन्द्र सिंह तोमर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एडवोकेट के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन जाली और फर्जी डिग्री से करवाया है. यानी उनकी डिग्री पर सीधे तौर पर आरोप लगा है. तोमर ने अखबार से बातचीत में इस आरोप को निराधार बाताया है और कहा कि यह दुष्प्रचार प्रतिद्वंद्वियों ने किया है और मुझे कोर्ट का कोई नोटिस नहीं मिला है.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझे कोई नोटिस मिलेगा तो मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराऊंगा तथा सभी तरह के कानूनी समाधान का रास्ता अपनाऊंगा. तोमर दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा से जीते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पास बकायदा असली डिग्री है और मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली है.

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अखबार ने लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर ने इसी महीने भारत और दिल्ली के बार काउंसिल के आलावा चुनाव आयोग से तोमर की डिग्री के बारे में पूछा है. जस्टिस शकधर ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के मुताबिक जीतेन्द्र सिंह तोमर ने जाली डिग्री ली है और उसके बल पर वह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य बन गए. इस उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता ने अवध यूनिवर्सिटी से आरटीआई के जरिये सूचना प्राप्त की है. उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी किया है कि वह 27 अप्रैल तक जवाब दें.

अपनी याचिका में संतोष कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि तोमर अवध यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं और उनकी बीएससी डिग्री फर्जी है. इतना ही बिहार के मुंगेर जिले से इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज जहां से तोमर ने कानून की पढ़ाई की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुरूप नहीं है.

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