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राशन कार्ड दिखाकर नहीं डाल पाएंगे वोट

भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार, लोकसभा चुनाव में मतदान के समय मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए इस बार राशन कार्ड दिखाकर मतदान करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे.

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पोलिंग बूथ पर अपना आई कार्ड दिखाते मतदाता
पोलिंग बूथ पर अपना आई कार्ड दिखाते मतदाता

भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार, लोकसभा चुनाव में मतदान के समय मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए इस बार राशन कार्ड दिखाकर मतदान करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे.

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मतदाता को फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

ऐसे मतदाताओं को पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचानपत्र (पैन कार्ड), राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आधार कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयनपत्र, मनरेगा जॉब व अन्य पहचानपत्रों के साथ मतदान कर सकते हैं.

खास बात यह कि इनमें से किसी पहचानपत्र के होते हुए भी प्रवासी को निर्वाचन के लिए अपने पासपोर्ट के वितरणों के आधार पर अगर वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 के अधीन निर्वाचन नामावली में पंजीकृत है, तो उसे मतदान केंद्र में केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा.

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