पीलीभीत कोर्ट ने भाजपा नेता वरुण गांधी को भड़काऊ भाषण मामले में 30 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी.
इससे पहले सरेंडर करने के लिए वरुण पीलीभीत कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनकी सरेंडर अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट ने धारा-153 ए के तहत यह अर्जी स्वीकार की. कोर्ट परिसर में दाखिल होते समय वरुण गांधी ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है. उन्होंने कहा वे अपने कदम वापस नहीं खींचेंगे.
वरुण की दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत की मियाद शुक्रवार को ही पूरी हो गई. इसके बावजूद वे जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वरुण गांधी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया था, जिसमें उन्होंने पीलीभीत में दाखिल एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने साफ साफ लहजे में कहा था कि मामला पहली नजर में सही मालूम पड़ता है.