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Gosaiganj Assembly Seat: 2017 में जीती थी बीजेपी, इस बार क्या होगा?

गोसाईगंज विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर खब्बू तिवारी विधायक निर्वाचित हुए थे. खब्बू तिवारी को पिछले साल एक मामले में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी.

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यूपी Assembly Election 2022 गोसाईगंज विधानसभा सीट
यूपी Assembly Election 2022 गोसाईगंज विधानसभा सीट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अयोध्या जिले की सीट है गोसाईगंज विधानसभा
  • 2017 में जीते थे बीजेपी के खब्बू तिवारी

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की एक विधानसभा सीट है गोसाईगंज विधानसभा सीट. अयोध्या जिले का एक कस्बा है. ये कस्बा अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 32 किलोमीटर दूर है. गोसाईगंज की गिनती अयोध्या जिले के सबसे पुराने बाजार में भी होती है. इस विधानसभा सीट के लिए सात चरणों में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के पांचवे चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है.

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राजनीतिक पृष्ठभूमि

गोसाईगंज विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो ये सीट अधिक पुरानी नहीं है. गोसाईगंज विधानसभा सीट साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी. इस विधानसभा सीट के लिए पहली दफे साल 2012 में चुनाव हुआ था. गोसाईगंज विधानसभा सीट से साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के अभय सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे. तब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर उतरे इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी दूसरे स्थान पर रहे थे.

2017 का जनादेश

गोसाईगंज विधानसभा सीट से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अभय सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था. अभय सिंह के सामने इस बार भी इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी थे. खब्बू तिवारी 2017 के चुनाव में बसपा नहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे. बीजेपी के खब्बू तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अभय सिंह को 11620 वोट से हरा दिया था. बसपा के धर्मराज निषाद तीसरे स्थान पर रहे थे.

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सामाजिक ताना-बाना

गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में करीब चार लाख मतदाता हैं. जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां दलित मतदाताओं की तादाद अधिक है. गोसाईगंज विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

विधायक का रिपोर्ट कार्ड

गोसाईगंज विधानसभा सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते खब्बू तिवारी को कुछ महीने पहले विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. खब्बू तिवारी की विधायकी 1992 में दर्ज एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से पांच साल की सजा सुनाए जाने के बाद गई थी.

 

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