सीबीआई ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं. वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. आप 24 महीने से जेल में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको दी गई 14 साल कैद की सजा की तुलना में 24 महीने कुछ भी नहीं है.देखिए आजतक संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट.