ईवीएम से वीवीपैट की मिलान वाली एक और याचिका खारिज हो गई है. 100 फीसदी पर्ची मिलान वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि 'जब CJI की अध्यक्षता वाली बड़ी पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो ऐसी किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता'. SC ने चेन्नई के 'टेक फॉर ऑल' से कहा कि आप उपद्रव पैदा कर रहे हैं. बता दे कई विपक्षी पार्टियां समय-समय पर ईवीएम-वीवीपैट से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इससे पहले ईवीएम-वीवीपैट के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और कांग्रेस सहित 21 विपक्षी पार्टियों ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि 50 फीसदी ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का औचक मिलान कराया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके.
The Supreme Court has dismissed plea seeking 100% VVPAT counting while counting election results. The PIL was moved by a social activist. SC said, CJI bench has already decided on this issue. Democracy of this country will suffer if we keep doing this. This petition is nonsense.