आर्यन खान को आखिरकार हाई कोर्ट से बेल मिल गई और अब वे अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं. आर्यन को बेल के लिए काफी लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा. मामले में आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए बाकी लोगों को भी रिहा किया गया है. इसमें एक नाम अचित कुमार का भी है. अचित को एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर के तौर पर इंट्रोड्यूज किया था और उनका नाम आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के व्हाट्सएप चैट से सामने आया था. अब जज वी वी पाटिल ने अचित को बेल देते वक्त NCB से कहा है कि अगर अचित पेडलर हैं तो एनसीबी को उनके खिलाफ और प्रमाण लाने होंगे. मौजूदा समय में जो साक्ष्य हैं वो काफी नहीं हैं.
वी वी पटेल ने अचित मामले पर कही ये बात
अचित कुमार को बेल देते वक्त जज वी वी पाटिल ने कहा कि मौजूदा समय में एनसीबी ने अचित को ड्रग पेडलर के तौर पर पेश किया है मगर वे किसी भी तरह की डीलिंग का सबूत उनके खिलाफ कोर्ट में पेश कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं. सिर्फ आर्यन और अरबाज के व्हाट्सएप चैट का ही साक्ष्य मौजूद है,जिसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता. मामले में 28 अक्टूबर को आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को बेल मिल गई थी.
अचित कुमार को मिली बेल
जज पाटिल ने साफ तौर पर कह दिया है कि एनसीबी की टीम कॉन्सपिरेसी के केस को भी अभी तक साबित नहीं कर पाई है. मामले में आगे इसपर ज्यादा डीप में बातचीत होगी ऐसे में एनसीबी को अपनी तरफ से काफी प्रिपेयर होना पड़ेगा. वहीं अचित कुमार के वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अचित कुमार मुंबई के स्थायी निवासी हैं और इससे पहले कभी भी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है. वे इस मामले में कानून का पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं और देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं. इसी आधार पर कोर्ट ने अचित को बेल दी है.
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आर्यन पहुंचे मन्नत
बता दें कि क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी ने पहले अपनी कस्टडी में लिया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया. आर्यन ने काफी दिन जेल में बिताए. इसके बाद उन्हें 28 तारीख को जमानत मिल गई. उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है.