शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में हैं. मुंबई से गोवा जा रही क्रूज शिप में होने वाली ड्रग पार्टी में छापेमारी कर एनसीबी ने आर्यन खान को पकड़ा था. आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद उनसे घंटों पूछताछ हुई, जिसके बाद एनसीबी अधिकारीियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. रविवार शाम आर्यन और गिरफ्तार हुए बाकी दो लोग अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट से सभी को एक दिन की कस्टडी में रखने का आदेश मिला था. सोमवार को एक बार फिर आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की पेशी किला कोर्ट में हुई और तीनों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रखने का फैसला सुनाया गया.
सतीश मानशिंदे ने कही बड़ी बात
आर्यन खान की कोर्ट पेशी में मजिस्ट्रेट, एनसीबी और आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के बीच लंबी बहस चली. एनसीबी ने आर्यन खान पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनके फोन से आपत्तिजनक चीजें और ड्रग्स चैट बरामद हुई है, तो वहीं स्टार किड के वकील सतीश मानशिंदे ने जवाब में एक के बाद एक दलील पेश की.
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खबर है कि पेशी के दौरान सतीश मानशिंदे ने करारा जवाब एनसीबी को दिया. कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया था. इसपर एनसीबी का कहना था कि उन्हें आर्यन खान की कस्टडी की जरूरत इसलिए है, क्योंकि वह पता लगाना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वह किन केबिन में रुके थे.
एनसीबी की इस बात का जवाब देते हुए सतीश मानशिंदे ने कहा - आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है. वह शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं. आर्यन चाहे तो पूरी शिप खरीद सकते हैं.'
कोर्ट में चली जबरदस्त बहस
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मालूम हो कि पेशी की शुरुआत में सतीश मानशिंदे ने कहा था कि अगर आर्यन खान का केस गैर-जमानती है, तो उसके एनसीबी को ठोस सबूत और तथ्य जारी करने होंगे. मानशिंदे का कहना यह भी था कि दूसरों के पास से मिले ड्रग्स को आर्यन खान से मिला नहीं माना जा सकता है. ड्रग चैट मिलने की बात कर सतीश मानशिंदे ने जवाब दिया था, 'वह आर्यन खान पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं. कोर्ट चैट्स को खुद देख सकता है. ऐसी कोई बात उनमें नहीं हुई है.
आर्यन खान ने कोर्ट में बताया था उन्होंने पकड़े जाने पर एनसीबी के अधिकारियों को खुद को चेक करने दिया था. वह किसी को देखकर भागे नहीं और बद्तमीजी की. ऐसे में उन्हें कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए. इसपर सतीश मानशिंदे ने अपने क्लाइंट का साथ देते हुए कहा था कि महज फोन पर बात करना अपराध नहीं है.