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Cruise Drugs Case: क्यों Aryan Khan की बेल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया रिजेक्ट?

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की अर्जी की सुनवाई 8 अक्टूबर को मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. ऐसे में कोर्ट के मजिस्ट्रेट R M Nerlikar ने आर्यन समेत अन्य दो की याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है. यह बात मजिस्ट्रेट ने तब कही जब लंबी-चौड़ी बहस के बाद पूरी सुनवाई हो चुकी थी. 

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आर्यन खान
आर्यन खान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जेल में हैं आर्यन खान
  • मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज में होने वाली ड्रग पार्टी केस में फंसे हुए हैं. आर्यन खान को इस पार्टी में पड़ी रेड के दौरान एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. शुक्रवार, 8 अक्टूबर को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था. ऐसा क्यों हुआ हम आपको बता रहे हैं. 

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कोर्ट में हुई आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत की अर्जी की सुनवाई 8 अक्टूबर को मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई. ऐसे में कोर्ट के मजिस्ट्रेट R M Nerlikar ने आर्यन समेत अन्य दो की याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है. यह बात मजिस्ट्रेट ने तब कही जब लंबी-चौड़ी बहस के बाद पूरी सुनवाई हो चुकी थी. 

दिलचस्प बात यह है कि 8 अक्टूबर को सुनवाई से पहले भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा था कि कोर्ट को पहले इस बात का निर्णय करना चाहिए कि जमानत की याचिका मेंटेनेबल है या नहीं. अनिल सिंह ने कहा था, 'मैं मेंटेनेबलिटी का इश्यू उठा रहा हूं और चाहता हूं कि पहले इस बात का निर्णय हो और फिर केस के मेरिट्स पर जाया जाए.'

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खारिज हुई जमानत याचिका

बताया जा रहा है कि अनिल सिंह का इशारा इस तरफ था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट आर्यन खान और अन्य दो की जमानत याचिका पर निर्णय देने का हक नहीं रखता है. यह काम सेशंस कोर्ट में एनडीपीसी एक्ट के तहत होना है. हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अनिल सिंह की बात का विरोध करते हुए कहा था कि आप कोर्ट को क्या करना है, यह नहीं बता सकते. तब मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह मेंटेनेबलिटी और मेरिट दोनों पर बहस को सुनेंगे.

आर्यन खान की जमानत की याचिका का विरोध एनसीबी ने किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की मेंटेनेबलिटी और केस के मेरिट की पूरी बहस को सुना. सतीश मानशिंदे ने एक घंटे तक अनिल सिंह से बहस की तो वहीं अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सैयद और मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ अली खान ने भी अपनी बातों को रखा.  

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सेशंस कोर्ट में याचिका का दाखिल होना था जरूरी

अनिल सिंह ने कहा कि जमानत की याचिका को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act के तहत स्पेशल कोर्ट में डाली जानी चाहिए थी. एनडीपीसी एक्ट के सेक्शन 36ए का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि आरोपियों पर जो इल्जाम लगे हैं, उनका ट्रायल सिर्फ सेशंस कोर्ट द्वारा ही हो सकता है. उन्होंने रिया चक्रवर्ती के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. तब कोर्ट ने कहा था कि रिया पर लगे इल्जाम जमानत देने लायक नहीं हैं और उनका ट्रायल सेशंस कोर्ट में होना है. 

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पिछले महीने एक्टर अरमान कोहली के केस में भी मजिस्ट्रेट Nerlikar ने फैसला सुनाया था. अनिल सिंह ने इस बात को मजिस्ट्रेट Nerlikar को याद दिलाया कि उन्होंने अरमान की जमानत याचिका को भी इसी आधार पर खारिज किया था कि उनका केस एक्सक्लूसिव तौर पर सेशंस कोर्ट में ट्रायल के लायक है. अरमान कोहली का केस भी ड्रग्स से जुड़ा था. 

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मालूम हो कि मजिस्ट्रेट Nerlikar ने आर्यन खान और अन्य दो की जमानत याचिका को खारिज करने के अपने निर्णय की पूरी डिटेल अभी नहीं दी है. आर्यन खान की बात करें तो वह अभी मुंबई के आर्थर रोल जेल में अन्य 5 आरोपियों के साथ हैं. वहीं मुनमुन धमेचा सहित अन्य महिला आरोपी बायकुला जेल में हैं. 

 

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